पीला पंजा चलने से पहले अफसरों पर गिरेगी गाज
Illegal Construction And Encroachment
15 दिन में तैयार होगी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अफसरों की सूची
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने 3 विभागों के आला अधिकारियों की ली बैठक
टीसीपी, यूएलबी और एचएसवीपी के कार्यों की गहन समीक्षा, मेयर भी रहे मौजूद
पंचकूला, 31 जनवरी: Illegal Construction And Encroachment: पंचकूला में गत वर्षों में हुए अवैध निर्माण(illegal construction) के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। यह पहली बार होगा जब अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलने से पहले जिम्मेदार अफसरों पर शिकंजा कसा जाएगा। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण(encroachment and illegal construction) पर कड़ा संज्ञान लिया है। समस्या से निपटने के लिए उन्होंने मंगलवार को विधान सभा सचिवालय(Legislative Assembly Secretariat) में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग(Town and Country Planning Department), शहरी स्थानीय निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 2 तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग विभाग से संबंधित 19 मसलों पर विस्तृत चर्चा हुई।
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों को पंचकूला के सुनियोजित विकास के लिए काम करना होगा। यह विकास पंचकूला और आसपास के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला होना चाहिए। गत वर्षों में हुए अवैध निर्माण पर उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से जवाबतलब किया। यहां अवैध रूप से बड़ी संख्या में दुकानें और दूसरे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे हर हाल में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सूचीबद्ध कर लेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर ली जाएगी।
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि इस प्रकार के निर्माण अधिकारियों की शह पर हुए हैं। ऐसे अधिकारी बाद में अपना बचाव करने के लिए पीला पंजा भी चलवा देते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों के निर्माण तोड़ने से पहले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
विधान सभा अध्यक्ष ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास नो ड्यूज के लिए पेंडिंग आवेदनों का भी ब्योरा मांगा। इसके साथ ही निर्देश दिए कि ऐसे आवेदनों का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाए। चंडी कोटला में कॉलोनी काटने का मामला भी बैठक के दौरान चर्चा का विषय रहा।
उन्होंने कहा कि नगर निगम सीधे तौर पर जनता द्वारा चुना गया निकाय है। ऐसे में किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा निगम को निर्देशित नहीं किया जा सकता। विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर निगम के सदन से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया गया है। विभाग की ओर से भेजी गई कॉलोनियों की सूची में ऐसी कॉलोनियां भी शामिल कर ली गई थी, जिन्हे कोर्ट द्वारा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, निदेशक डीके बहरा, और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजित बालाजी जोशी, प्रशासक धर्मवीर सिंह, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
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